देश के कृषि उत्पादन में सतत वृद्धि करने के लिए कीटनाशकों का उपयोग किया जाना अत्यावश्यक होता है। केन्द्र और राज्य सरकारों का यह प्रयास रहा है कि वे कृषक समुदाय को गुणवत्ताा वाले कीटनाशकों की उपलब्ध्ता सुनिश्चित करें। केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला की स्था्पना कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा-16 के तहत दिनांक 28 फरवरी, 1981 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा की गई थी। इसे कीटनाशी अधिनियम के तहत भारत में नाशीजीव प्रबंधन पद्धति का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण योजना के कार्यान्वयन के अन्तर्गत स्थापित किया गया है। केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला को जैविक और रासायनिक परीक्षण के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) द्वारा मान्यता प्राप्त है। केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला के चार प्रभाग हैं, अर्थात् रसायन, जैव, चिकित्सा विषविज्ञान और संवेष्टयन एवं परिसंस्करण प्रभाग। ये चारों प्रभाग राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से मान्यताप्राप्त हैं। यह प्रयोगशाला एक रेफरल प्रयोगशाला है जो कीटनाशी अधिनियम, 1968 और कीटनाशी नियम, 1971 के तहत विभिन्न न्यायालयों/सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त, कीटनाशकों के नमूनों का विश्लेषण करती है।
केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला (सी.आई.एल.)
Activitity 1
क्र.सं. | Attachment Description | Attachment achievment |
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1 | 2019-20 से 2023-24 के दौरान रसायन विज्ञान प्रभाग, केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला (सीआईएल), फ़रीदाबाद में विश्लेषण किए गए नमूनों के गुणवत्ता नियंत्रण आँकड़े | डाउनलोड (233.46 KB) |
Activitity 2
क्र.सं. | शीर्षक | विवरण |
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1 | सी आई एल की गतिविधियाँ | डाउनलोड (371.52 KB) |
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