केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला का रसायन प्रभाग न्यायालय द्वारा, कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत अधिसूचित केन्द्र और राज्य सरकार के कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा और इसके साथ-साथ नमूनों के पंजीकरण पूर्व सत्यापन के लिए केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीकरण समिति द्वारा भेजे गए नाशीजीव नाशकों/कीटनाशकों के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है।
FAQ CIL
केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला के रसायन प्रभाग द्वारा कौन से नमूनों का विश्लेषण किया जाता है ?
केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला के जैव प्रभाग द्वारा कौन से नमूनों का विश्लेषण किया जाता है?
केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला के जैव प्रभाग द्वारा न्यायालय द्वारा, कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत अधिसूचित केन्द्र और राज्य सरकार के कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा और इसके साथ-साथ नमूनों के पंजीकरण पूर्व सत्यापन के लिए केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीकरण समिति द्वारा भेजे गए कीटनाशकों, खरपतवारनाशकों, फंगीनाशकों, शाकनाशकों और जैव-कीटनाशकों के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है।
वर्तमान में चिकित्सा विषविज्ञान प्रभाग द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं ?
(i) विस्टर अल्बीनो रैट्स पर तीव्र मुखीय/त्वचीय LD-50 विषाक्तता अध्ययन करके कीटनाशकों की विषाक्तता का मूल्यांकन करना।
(ii) कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण प्रयोग के बारे में किसानों को खेतों में प्रशिक्षण प्रदान करना।
(iii) विस्टर अल्बीनो रैट्स के पशुघर का रख रखाव करना। विषाक्तता अध्ययन के लिए इन चूहों की देखभाल की जाती है, प्रजनन किया जाता है और फिर अध्ययन हेतु सौंपा जाता है।
संवेष्ट्न एवं परिसंस्करण प्रभाग द्वारा कौन-से नमूनों का विश्लेषण किया जाता है?
संवेष्टन एवं परिसंस्करण प्रभाग कीटनाशकों के लेबल दावों, लीफलेट और पैकेजिंग के सत्यापन के लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968 के नियम 5(ग) के तहत अधिसूचित राज्य कीटनाशक निरीक्षकों या राज्य कृषि विभाग द्वारा भेजे गए नमूनों का विश्लेषण करता है।
क्या केन्द्रीय कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा लिए गए जैव कीटनाशकों के नमूने विश्लेषण के लिए सीधे केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला भेजे जा सकते हैं ?
हां, ये सीधे ही निदेशक, केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला, वनस्पतति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, एन.एच.-4, फरीदाबाद-121001 (हरियाणा) को भेजे जा सकते हैं।
विश्लेैषण के लिए परीक्षण शुल्क के भुगतान का तरीका क्याा है ?
विश्लेैषण के लिए शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन ट्रांसफर तरीके (NEFT/RTGS) से ही निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जा सकता है:
खाता का नाम: भुगतान एवं लेखा अधिकारी
बैंक का नाम: भारतीय स्टेट बैंक
खाता संख्या . 30104398045
IFSC कोड: SBIN0000734
MICR कोड: 110002195
नकदी, चैक, मनीआर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में कोई भी भुगतान स्वीकार नहीं किया जाता है।
कीटनाशक अणुओं के विश्लेषण के लिए भुगतान किए जाने वाले शुल्क की राशि क्या है ?
दिनांक 13.12.2018 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, सभी कीटनाशक फार्मुलेशन्स का परीक्षण शुल्क उनके विश्लेषण के तरीके के आधार पर संशोधित किया गया है। रसायनों एवं जैव-कीटनाशकों के नमूने/नमूनों के विश्ले्षण का परीक्षण शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-
“‘कीटनाशकों या जैव-कीटनाशकों के नमूनों के परीक्षण या विश्लेषण के लिए शुल्क’’
1. जिन कीटनाशकों के सक्रिय घटकों के बारे में पता है, उनके नमूनों के निम्नेलिखित विश्लेषण तकनीकों द्वारा किए जाने के लिए परीक्षण शुल्क ।
(I) गैस क्रोमेटोग्राफ 6500/- रूपये प्रति नमूना
(II) हाई परफार्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफ 7500/- रूपये प्रति नमूना
(III) यू.वी.-विजिबल स्पेक्ट्रो फोटोमीटर 5500/- रूपये प्रति नमूना
(IV) फोरियर ट्रांसफार्म इन्फ्रा-रेड स्पेक्ट्रोमीटर 6000/- रूपये प्रति नमूना
(V) टिट्रिमीट्रिक 4000/- रूपये प्रति नमूना
2. जिन जैव-कीटनाशकों के सक्रिय घटकों के बारे में पता है, उनके नमूने का परीक्षण शुल्क 4000/- रूपये प्रति नमूना
3. जिन जैव-उत्पादों के सक्रिय घटकों के बारे में पता नहीं है, उनके नमूनों में से निम्नलिखित जैव मूल में पंजीकृत जैव-कीटनाशकों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए परीक्षण शुल्क :
(I) न्यूक्लियर पोलिहैड्रोसिस वायरस या केवल ग्रेनुलोसिस 2000/- रूपये प्रति नमूना
(II) केवल बैक्टीरिया 2000/- रूपये प्रति नमूना
(III) केवल फंगी 2000/- रूपये प्रति नमूना
(IV) (I),(II) और (III) के लिए 6000/- रूपये प्रति नमूना
4. जिन कीटनाशक या जैव-कीटनाशकों के सक्रिय घटकों के बारे में पता नहीं है, उनके नमूनों के विश्लेषण के लिए परीक्षण शुल्क :
(I) लिक्विड क्रोमेटोग्राफ- मॉस स्पेक्ट्रोमीटर 15,500/- रूपये प्रति नमूना
(II) गैस क्रोमेटोग्राफ- मॉस स्पेक्ट्रोमीटर 10,500/- रूपये प्रति नमूना
5. इस अनुसूची में विनिर्दिष्टो कीटनाशकों या जैव-कीटनाशकों या किसी अन्य फार्मुलेशन को छोड़कर अन्य के परीक्षण या विश्लेषण के लिए शुल्क केन्द्र् सरकार द्वारा या समय-समय पर इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
विश्लेषण के लिए कीटनाशकों के नमूने भेजते समय उसके साथ कौन-कौन से दस्ताावेज केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला को भेजने होते हैं ?
विश्लेषण के लिए नमूना भेजते समय उसके साथ विधिवत रूप से भरा हुआ फार्म V(C), V(D) और V(E) भेजा जाता है जिसमें फार्मुलेशन का तकनीकी नाम, बैच नं., विनिर्माण की तारीख, प्रयोग की समाप्ति की (अंतिम) तारीख, नमूना लेने की तारीख, कोड नं./पहचान चिह्न और पैकिंग की स्थिेति (अर्थात् ये मूल पैकिंग में हैं या खुले हैं) नमूनों की मात्रा/परिमाण आदि की सूचना दी जाती है।
कवर पत्र (सहपत्र)/सूचना पर्ची पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि क्या नमूना पहली बार विश्लेषण के लिए भेजा जा रहा है या पुन: विश्लेषण के लिए है और उस पर भेजने वाले का पूरा विवरण जैसे कि पूरा नाम, पदनाम, पूरा डाक पता (जिला,तालुका/जिला विवरण आदि, पिन कोड सहित, राज्य का नाम आदि) सम्पर्क नं. और/या ई-मेल आई.डी. तथा किए गए भुगतान का विवरण (UTR No., तारीख और राशि) आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए।
नमूने उचित रूप से पैक और सील करके भेजे जाने चाहिए। कीटनाशी निरीक्षक, कृषि अधिकारी या किसी अन्य संबंधित अधिकारी की सील के बिना केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला को भेजे गए नमूनों को स्वीेकार नहीं किया जाएगा और न ही उनका विश्लेषण किया जाएगा।
इसके अलावा, नमूने के प्रयोग की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त नमूनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही उनका विश्लेषण किया जाएगा।
PRV 9(3), 9(4), टी.आई.एम./टी.आई./एफ.आई के लिए निम्निलिखित चीजें स्पष्ट( रूप से लिखी होनी चाहिए:
1. विश्लेषण का तरीका
2. विशिष्टियों का विवरण
3. विधिवत रूप से हस्ताक्षर किया हुआ पत्र
4. कवर पत्र पर नमूने के विनिर्माण की तारीख, प्रयोग की समाप्ति् की तारीख, प्रयोग की फार्मुलेशन की क्ववालिटी, परिमाण आदि लिखे होने चाहिए।
नमूने उचित रूप से पैक और सील करके भेजे जाने चाहिए। कीटनाशी निरीक्षक, कृषि अधिकारी या किसी अन्ये संबंधित अधिकारी की सील के बिना केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला को भेजे गए नमूनों को स्वीेकार नहीं किया जाएगा और न ही उनका विश्लेषण किया जाएगा।
संवेष्टन एवं परिसंस्करण प्रभाग को विश्लेषण के लिए कीटनाशकों के नमूने भेजते समय कौन-कौन से आवश्य्क दस्तावेज भेजे जाने चाहिए ?
क) मूल लीफलेट के साथ कीटनाशक का नमूना।
ख) केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीकरण समिति, फरीदाबाद द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।
ग) केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीकरण समिति, फरीदाबाद द्वारा जारी अनुमोदित लेबल और लीफलेट की प्रति।
घ) यदि विनिर्माण यूनिट के पते में कोई परिवर्तन है तो केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीकरण समिति द्वारा जारी पृष्ठांयकन पत्र की प्रति।
ङ) परीक्षण रिपोर्ट को सही समय पर भेजने के लिए कीटनाशक निरीक्षक/प्रेषक का पिन कोड सहित पूरा डाक पता।
च) रिपोर्ट को ई-मेल द्वारा भेजने के लिए प्रेषक का ई-मेल का पता।
विश्लेषण के लिए भेजे जाने वाले नमूने किसके नाम से भेजे जाने चाहिए ?
नमूनों को भेजते समय पत्र निम्नलिखित पतों पर भेजें;
क) प्रथम विश्लेषण के लिए:
वनस्पति संरक्षण सलाहकार/ प्रभारी अधिकारी,
केन्द्रीकृत कोडिंग सैल (क्षेत्रीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं)
वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय
केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला भवन, एन.एच-4, फरीदाबाद-121001, हरियाणा
ख) पुन: विश्लेषण के लिए:
निदेशक, केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला
वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय
एन.एच-4, फरीदाबाद-121001, हरियाणा
नमूने पंजीकृत पार्सल/डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं या केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला के स्वागत कक्ष पर दस्ती रूप से दिए जा सकते हैं।